काउंसिल ने सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देशित किया है कि वे बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन दवाएं न बेचें, अन्यथा उनका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति को गंभीर उल्लंघन माना जाएगा और दोषी पाए जाने पर फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है।