हाई कोर्ट ने गृह निर्माण संस्था को राहत देते हुए कालोनी का नक्शा पास कराने के लिए मांगी जा रही सहकारिता विभाग की अनापत्ति की जरूरत समाप्त कर दी। न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा ने आदेश जारी करते हुए नगर एवं ग्राम निवेश को नक्शा पास करने के लिए कहा है।