मुबारत पद्धति से लिया तलाक फैमिली कोर्ट ने किया नामंजूर, MP High Court ने दोबारा सुनवाई के दिए निर्देश

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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मामले को दोबारा कुटुंब न्यायालय भेजते हुए कहा कि वह शरीयत कानून के दोनों पद्धति से तलाक के दस्तावेजों पर विचार कर नए सिरे से फैसला ले। याचिकाकर्ता को चूंकि पढ़ाई के लिए विदेश जाना है, इसलिए 15 दिन में सुनवाई पूरी कर आदेश पारित करें।