इंदौर में स्पेशल इंसेंटिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया के दौरान नगर पालिका अधिनियम और राज्य निर्वाचन आयोग के नियमों के बीच विरोधाभास उजागर होने पर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि मतदाता किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन आपत्ति दर्ज करने का अधिकार केवल अपने वार्ड तक सीमित है।