राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधेयकों पर मंजूरी के मामले पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालत राज्यपाल की भूमिका को टेकओवर नहीं कर सकती।