सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि वायु प्रदूषण से जुड़े मसले मासिक आधार पर लिस्ट किए जाएं। कोर्ट ने कहा कि वायु प्रदूषण कम करने के लिए किसी भी तरह के बेहतर कदमों का स्वागत है।