'अदालतें सुनवाई पूरी करने के लिए दिन-रात काम करेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराएं', सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से क्यों ऐसा कहा?

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‘‘आप बस आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराएं जिससे मुकदमा तेजी से पूरा होगा, ताकि राष्ट्र के खिलाफ अपराध करने वालों या जघन्य अपराधों में शामिल लोगों को जमानत न मिले। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अदालतें छह महीने में मुकदमा पूरा करने के लिए दिन-रात काम करें।’’