सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के काटने से होने वाली मौत और चोटों पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि इसके लिए अधिकारी, राज्य सरकारें और डॉग फीडर्स जिम्मेदार होंगे। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान भारी मुआवजे के संकेत दिए हैं और कहा है कि कुत्तों को खुला छोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती।