मध्य प्रदेश में पेयजल को लेकर एनजीटी (NGT) ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। एनजीटी ने दूषित पानी को 'संविधान के अनुच्छेद 21' का उल्लंघन बताया है। एनजीटी ने आईआईटी इंदौर और सीपीसीबी से पेयजल की मॉनिटरिंग कराने की बात कही है।