थलापति विजय की 'जन नायकन' को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, खारिज हुई याचिका

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थलापति विजय की फिल्म जन नायकन की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. फिल्म को एक और बड़ा झटका लग गया है. ये झटका फिल्म को सु्प्रीम कोर्ट की तरफ से लगा है. दरअसल जन नायकन के मेकर्स ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से मंजूरी मांगने वाली याचिका दर्ज की थी. इस याचिका पर 15 जनवरी को सुनवाई हुई थी और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से मना कर दिया है.मद्रास हाई कोर्ट में होगा फैसलाजन नायकन के पास अब आखिरी उम्मीद बस मद्रास हाई कोर्ट बची है. जिसकी डिविजन बेंच को फैसला लेना है. ये सुनवाई 20 जनवरी को होगी. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑनस्टीन जॉर्ज महीस की बेंच ने मेकर्स की याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ये मामला मद्रास हाई कोर्ट की डिवीजन के पास है तो वहीं पर सुनवाई होगी. डिवीजन बेंच से उसी दिन फैसला लेने की कोशिश कर सकते हैं.क्या है मामलाजन नायकन फिल्म पहले 9 जनवरी को सिनमाघरों में रिलीज होने वाली थी मगर सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट न मिल पाने की वजह से इसे रोक दिया गया था. उसके बाद ये मामला मद्रास हाई कोर्ट में गया था. जहां पर मद्रास हाई कोर्ट ने फिल्म के सर्टिफिकेशन प्रोसेस पर रोक लगा दी थी. जिसके बाद मेकर्स ने सुप्रीम कोर्ट में मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग पर याचिका दर्ज कराई थी.फैंस जन नायकन की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ये उनकी आखिरी फिल्म है. इसके बाद वो राजनीति में एंट्री करने वाले हैं. कुछ समय पहले ही उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम की शुरुआत की है. अब फैंस को इंतजार है वो कब जाकर थलापति विजय की आखिरी फिल्म देख पाएंगे.ये भी पढ़ें: सलमान खान की महा फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट, एक तो इतनी खराब थी कि मुंह छिपाना मुश्किल हो गया