UP Shikshak Bharti: सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को आदेश दिया कि न्यूनतम कटऑफ से अधिक अंक पाने वाले वे सभी अभ्यर्थी, जिन्होंने 31 दिसंबर 2019 से पहले याचिका दायर की थी, उन्हें नियुक्ति दी जाए। इसके अनुपालन में 19 जुलाई को शासन ने आदेश जारी किया और परिषद से रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाने को कहा।