बीते मंगलवार को सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रण की बेंच ने खजुराहो के एक मंदिर में भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति की मरम्मत और रखरखाव की मांग से जुड़ी अर्ज़ी खारिज कर दी थी. मगर इस दौरान सीजेआई की ओर से की गई एक मौखिक टिप्पणी से विवाद पैदा हो गया था.