भास्कर अपडेट्स:केरल हाईकोर्ट बोला- दूसरी शादी टूटने के सबूत पर ही पूर्व पति से निकाह वैध

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केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम महिला की अपने पूर्व पति से दोबारा शादी तभी वैध मानी जाएगी, जब उसकी दूसरी शादी का पूरा होना और फिर उसका टूटना साबित हो। कोर्ट ने यह फैसला एक मुस्लिम पुरुष की याचिका पर सुनाया। याचिकाकर्ता और उसकी पहली पत्नी की शादी तीन साल चली थी। इसके बाद तलाक हो गया। प्रतिवादी महिला ने दावा किया कि उसने किसी और से दूसरी शादी की थी, जो टूट गई। कोर्ट ने कहा कि जब तक महिला दूसरी शादी के टूटने को साबित नहीं करती, तब तक याचिकाकर्ता से दोबारा शादी की कानूनी मान्यता नहीं हो सकती।