Bhopal News: ट्रेन का रूट डायवर्ट होने के कारण टिकट रद कराने के बावजूद रिफंड न देने पर जिला उपभोक्ता आयोग क्रमांक-2 ने रेलवे को दोषी ठहराया है। आयोग ने रेलवे (Indian Railways) को टिकट की राशि 2240 रुपये लौटाने के साथ 15 हजार रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया है। यह राशि दो माह के भीतर उपभोक्ता को अदा करनी होगी।