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ग्वालियर हाईकोर्ट का निर्देश, बिल्डर के लंबित GST भुगतान पर 30 दिन में निर्णय लें अधिकारी; सही हो तो वापस करें राशि
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कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता 15 दिन के भीतर संबंधित अधिकारियों के पास नया आवेदन दे।