शादी से पहले बनाए शारीरिक संबंध, विवाह से किया इंकार, कोर्ट बोला कोई बात नहीं

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दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि प्रेम-प्रसंग के बाद सोच-समझकर शादी से इनकार करना हमेशा वादा तोड़ना नहीं है. आरोपी को जमानत देते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आपसी सहमति से बने रिश्ते में एक पक्ष का शादी न करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता है.