कोर्ट का यह आदेश अमेरिकी राष्ट्रपति की उस योजना को रोकता है, जिसमें वे पोर्टलैंड के इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट सुविधाओं की सुरक्षा के नाम पर सैन्य बल तैनात करना चाहते थे।