सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 में संशोधन से विभागीय जांच डिजिटल हुई। वीडियो सुनवाई, ई-मेल नोटिस मान्य होंगे, जिससे लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी।