इंदौर में 13.32 करोड़ रुपये का स्टांप शुल्क घोटाला सामने आने के बाद तत्कालीन वरिष्ठ पंजीयक डा. अमरीश नायडू का ट्रांसफर कर दिया गया था। उनके ट्रांसफर पर लगी रोक हाई कोर्ट ने हटा दी है।