सुप्रीम कोर्ट के जज राजेश बिंदल व न्यायाधीश विजय बिश्नोई की युगलपीठ ने जबलपुर के 30 साल पुराने भूमि विवाद का निराकरण कर दिया। इसके अंतर्गत साफ किया कि पैतृक संपत्ति वह है जो पिता, दादा या परदादा से विरासत में मिली हो।