करूर त्रासदी सिर्फ दुर्घटना नहीं थी;TVK रैली के पीड़ित ने किया हाईकोर्ट का रुख

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Edited by:Rakesh Ranjan KumarAgency:पीटीआईLast Updated:September 28, 2025, 20:05 ISTइम्पैक्ट शॉर्ट्ससबसे बड़ी खबरों तक पहुंचने का आपका शॉर्टकटकरूर रैली में हुई भगदड़ में 40 लोगों की मौत हो गई. (रॉयटर्स)चेन्नई. तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के संस्थापक विजय की रैली में शनिवार को हुई भगदड़ में घायल एक व्यक्ति ने रविवार को मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अनुरोध किया कि तमिलनाडु के डीजीपी को शनिवार की घटना की पूरी जांच होने, जिम्मेदारी तय होने और प्रभावी सुरक्षा प्रोटोकॉल सुनिश्चित होने तक पार्टी नेता को कोई और सार्वजनिक सभा आयोजित करने की अनुमति न देने का निर्देश दिया जाए.पीड़ित ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि डीजीपी को निर्देश दिया जाए कि वह घटना की जांच होने तक टीवीके और उसके नेता विजय को कोई सार्वजनिक बैठक, रैली या राजनीतिक सभा आयोजित करने की अनुमति न दें.अपनी याचिका में, सेंथिलकन्नन ने टीवीके द्वारा दायर उस याचिका में खुद को एक पक्ष के रूप में शामिल करने का अनुरोध किया, जिसमें पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह राज्य भर के सभी अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दें कि वे नौ सितंबर, 2025 को याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व के आधार पर 20 सितंबर और 20 दिसंबर, 2025 के बीच तमिलनाडु में विजय के नेतृत्व में राजनीतिक अभियान चलाने के लिए आवश्यक अनुमति पर विचार करें और प्रदान करें.सेंथिलकन्नन ने अपनी याचिका में कहा कि यह त्रासदी महज एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि योजना बनाने में लापरवाही, घोर कुप्रबंधन और जनता की सुरक्षा की पूरी तरह अनदेखी का सीधा नतीजा थी. याचिका में कहा गया कि आयोजकों ने बिना किसी रोक-टोक के भीड़ को इकट्ठा होने दिया, पर्याप्त बैरिकेड नहीं लगाए और प्रचार वाहन को इस तरह से खड़ा किया जिससे भीड़ का खतरनाक रूप से उमड़ना शुरू हो गया.उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब करूर हादसे की जांच जारी है, टीवीके और इसके संस्थापक-नेता विजय को और रैलियां करने की अनुमति देना अनगिनत अन्य लोगों के जीवन को खतरे में डालने के समान होगा. दूसरी ओर, करूर के एक सरकारी अस्पताल में एक व्यक्ति के दम तोड़ने के बाद टीवीके के प्रमुख विजय की जनसभा में भगदड़ के दौरान जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है.  टीवीके ने करूर भगदड़ की स्वतंत्र जांच कराने का अनुरोध करते हुए मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ का रुख किया है.About the AuthorRakesh Ranjan Kumarराकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h...और पढ़ेंराकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h... और पढ़ेंन्यूज़18 को गूगल पर अपने पसंदीदा समाचार स्रोत के रूप में जोड़ने के लिए यहां क्लिक करें।homenationकरूर त्रासदी सिर्फ दुर्घटना नहीं थी;TVK रैली के पीड़ित ने किया हाईकोर्ट का रुखऔर पढ़ें