Written by:Rakesh Ranjan KumarLast Updated:September 26, 2025, 23:35 ISTइम्पैक्ट शॉर्ट्ससबसे बड़ी खबरों तक पहुंचने का आपका शॉर्टकटतेलंगाना सरकार ने आरक्षण को लेकर नया आदेश जारी किया है. (फाइल फोटो)हैदराबाद. तेलंगाना सरकार ने शुक्रवार को स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों को 42 प्रतिशत आरक्षण देने का आदेश जारी किया. यह सरकारी आदेश इस साल की शुरुआत में राज्य विधानसभा द्वारा पारित दो विधेयकों के बाद आया है, जिनमें शिक्षा, रोजगार और स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने का प्रावधान है. ये विधेयक राज्यपाल को भेज दिए गए हैं और वर्तमान में राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है.मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने छह अगस्त को दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछड़े वर्गों के आरक्षण विधेयकों पर राष्ट्रपति की मंजूरी की मांग को लेकर एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया और आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ‘ओबीसी विरोधी’ होने के कारण इसे रोक रही है. सत्तारूढ़ कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले पिछड़े वर्गों को 42 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया था. पहले उन्हें 23 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता था.About the AuthorRakesh Ranjan Kumarराकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h...और पढ़ेंराकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h... और पढ़ेंन्यूज़18 को गूगल पर अपने पसंदीदा समाचार स्रोत के रूप में जोड़ने के लिए यहां क्लिक करें।homenationतेलंगाना में स्थानीय निकायों में 42% आरक्षण देने का ऐलान, किसे कितना फायदाऔर पढ़ें