Home Guard in MP: हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने मध्य प्रदेश के होमगार्ड का काल ऑफ समाप्त कर दिया है। इस बारे में 10 हजार होमगार्ड ने 490 याचिकाएं दायर की थीं। लंबी सुनवाई के बाद सुरक्षित किया गया आदेश शुक्रवार को सुनाया गया। इसके तहत अब प्रदेश के होमगार्ड को पूरे 12 माह रोजगार मिलेगा।