Reported by:आनंद तिवारीEdited by:Deepak VermaAgency:News18HindiLast Updated:September 26, 2025, 17:38 ISTइम्पैक्ट शॉर्ट्ससबसे बड़ी खबरों तक पहुंचने का आपका शॉर्टकटअग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने से स्वामी चैतन्यानंद की गिरफ्तारी का रास्ता साफ.नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके लगभग 8 करोड़ रुपये को फ्रीज कर दिया है. यह रकम 18 अलग-अलग खातों और 28 एफडी में जमा थी और यह सभी पैसे आरोपी पार्थसारथी द्वारा बनाए गए ट्रस्ट से जुड़े पाए गए हैं. अदालत ने स्वामी चैतन्यानंद की अग्रिम जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है. उनके खिलाफ श्री शारदा पीठम, श्रृंगेरी की संपत्ति में धोखाधड़ी, जालसाजी और करोड़ों रुपये के गबन के गंभीर आरोप हैं. एएसजे-02 डॉ. हरदीप कौर ने कहा कि आरोपी की कस्टोडियल इंटरोगेशन जरूरी है ताकि मामले की पूरी साजिश का पता चल सके.FIR में क्या है? जांच में क्या पता चला?मामला FIR नंबर 320/2025 के तहत वसंत कुंज (उत्तर) पुलिस थाने में दर्ज हुआ है. शिकायतकर्ता पी.ए. मुरली के अनुसार, स्वामी ने श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट-रिसर्च के प्रबंधन का जिम्मा संभाला और बिना पीठम की जानकारी के वसंत कुंज स्थित प्लॉट नंबर 7 को फर्जी ट्रस्ट के नाम कर तीसरे पक्षों को उप-लीज पर देकर करोड़ों रुपये कमाए. आरोप है कि लगभग 40 करोड़ रुपये का दुरुपयोग हुआ. जांच में यह भी सामने आया कि स्वामी ने AICTE की अनुमति के बिना संस्थान का नाम बदल दिया और सरकारी अभिलेखों में हेराफेरी कर जाली दस्तावेज बनाए. आयकर छूट पाने के लिए भी फर्जी दस्तावेज पेश किए गए.सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह है कि आरोपी ने दो अलग-अलग नामों से पासपोर्ट और पैन कार्ड बनवाए. एक पासपोर्ट परथसारथी के नाम से और दूसरा स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के नाम से है, दोनों में पिता और जन्म स्थान के विवरण अलग हैं. उन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दो अलग नामों से खाते बनाए और FIR के बाद यस बैंक से 50-55 लाख रुपये निकाले. आरोपी के वकीलों ने कहा कि मामला सिविल विवाद का है और आपराधिक रंग देना गलत है. उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि स्वामी भागने वाले नहीं हैं और जांच में सहयोग करेंगे.कोर्ट ने खारिज कर दी अग्रिम जमानत की याचिकालेकिन अदालत ने दलीलों को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि आरोपी प्रभावशाली हैं और सबूतों या गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट के फैसले P. Krishna Mohan Reddy Vs. State of Andhra Pradesh का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है. अदालत ने यह भी नोट किया कि आरोपी अपने पते पर नहीं हैं और उनका मोबाइल बंद है, जिससे भागने का खतरा है.अदालत के इस फैसले के बाद अब स्वामी चैतन्यानंद की गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. पुलिस उनसे पूछताछ कर आरोपों की जांच करेगी.About the AuthorDeepak VermaDeepak Verma is a journalist currently employed as Deputy News Editor in News18 Hindi (Digital). Born and brought up in Lucknow, Deepak's journey began with print media and soon transitioned towards digital. He...और पढ़ेंDeepak Verma is a journalist currently employed as Deputy News Editor in News18 Hindi (Digital). Born and brought up in Lucknow, Deepak's journey began with print media and soon transitioned towards digital. He... और पढ़ेंन्यूज़18 को गूगल पर अपने पसंदीदा समाचार स्रोत के रूप में जोड़ने के लिए यहां क्लिक करें।homedelhiस्वामी चैतन्यानंद पर बड़ा एक्शन: ₹8 करोड़ फ्रीज, कोर्ट ने नहीं दी अग्रिम जमानतऔर पढ़ें