जिला उपभोक्ता आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि बीमा कंपनी केवल इस आधार पर क्लेम निरस्त नहीं कर सकती कि व्यक्ति ने अन्य कंपनियों से भी पालिसी ले रखी है। आयोग ने माना कि कंपनी द्वारा बेवजह क्लेम निरस्त करने से परिवादी परेशान हुआ है।