पति से 21 साल छोटी पत्नी ने प्रेमी के साथ जाने की इच्छा जताई तो हाई कोर्ट ने दी परमिशन, 'शौर्या दीदी' की भी नियुक्ति

Wait 5 sec.

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र यादव की युगलपीठ ने एक हैबियस कार्पस याचिका में 19 वर्षीय युवती की इच्छा को प्राथमिकता देते हुए उसे अपने प्रेमी के साथ रहने की परमिशन दे दी।