मामला प्रकरण विचाराधीन होने के बावजूद विवादित जमीन खाली करने संबंधी आदेश से जुड़ा है। बुरहानपुर की चिल्ड्रन एजुकेशन सोसाइटी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अर्पण पवार ने पक्ष रखा।