एक याचिका की सुनवाई करते हुए एनजीटी ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि बिना उपचारित पानी, सीवेज, रसायनयुक्त पानी नर्मदा नदी में नहीं मिलना चाहिए।