अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर आरोपितों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस प्रकरण में नामजद एक दवा दुकान संचालक फरार है। उसकी गिरफ्तारी होने पर न्यायालय में पूरक चालान प्रस्तुत किया जाएगा।