एमपी हाई कोर्ट ने डॉक्टर्स के पक्ष में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। कोर्ट ने उन्हें प्राप्त अंतिम वेतन से आठ प्रतिशत वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ दिए जाने व छह प्रतिशत ब्याज के साथ 2018 से एरियर्स का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।